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आदेश की पालना नहीं करने पर IAS सहित अन्य अफसरों को हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस - अवमानना नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर एसीएस सुधांश पंत और पीएचईडी के दो चीफ इंजीनियर सीएम चौहान और शुभांशु दीक्षित सहित बीसलपुर प्रोजेक्ट के मैनेजर जीपी शर्मा को अवमानना नोटिस जारी किए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : May 28, 2021, 10:38 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर एसीएस सुधांश पंत और पीएचईडी के दो चीफ इंजीनियर सीएम चौहान और शुभांशु दीक्षित सहित बीसलपुर प्रोजेक्ट के मैनेजर जीपी शर्मा को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश खेमराज माली और 129 अन्य की अवमानना याचिका पर दिए.

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अवमानना याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बीसलपुर योजना में संविदा कर्मचारी है. हाईकोर्ट ने गत 22 अप्रैल को आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं की सेवाएं जारी रखने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद विभाग की ओर से न तो उनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है और ना ही अब तक उनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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