जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 में अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज सचिव सिद्वार्थ महाजन, संयुक्त सचिव विजय पाल सिंह, करौली जिला परिषद के सीईओ राजेन्द्र चारण को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने ये आदेश भगवान सिंह गुर्जर की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि एलडीसी भर्ती-2013 में याचिकाकर्ता को पूर्व में एनआरएचएम योजना में किए काम के बोनस अंक देने थे, लेकिन विभाग ने बोनस अंक नहीं दिए. इस पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में राज्य सरकार को आदेश दिए कि याचिकाकर्ता को बोनस अंक दिए जाए और यदि वह मेरिट में आता है तो उसे नियुक्ति दी जाए.