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सेवा परिलाभ नहीं देने पर अवमानना नोटिस जारी - Rajasthan High Court News

सेवानिवृत्ति ग्राम विकास अधिकारी को सेवा परिलाभ नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास आयुक्त और टोंक जिला परिषद के सीईओ को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Contempt notice issued, Rajasthan High Court News
सेवा परिलाभ नहीं देने पर अवमानना नोटिस जारी

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Published : Jun 11, 2020, 2:10 AM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद सेवानिवृत्ति ग्राम विकास अधिकारी को सेवा परिलाभ नहीं देने पर ग्रामीण विकास आयुक्त और टोंक जिला परिषद के सीईओ को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश आशाराम मीणा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अवमानना याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ग्राम विकास अधिकारी के पद से दिसंबर 2018 में सेवानिवृत्त हुआ था. विभाग ने उसे प्रथम नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान और वार्षिक वेतन वृद्धि सहित अन्य परिलाभ नहीं दिए थे.

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इस पर हाईकोर्ट ने अगस्त 2019 में आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त परिलाभ देने को कहा था. इसके बावजूद भी विभाग की ओर से न तो समस्त परिलाभ दिए गए और ना ही पूर्व में वसूल की गई राशि लौटाई गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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