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मृतक की पत्नी को नहीं दिया बीमा क्लेम, अब आयोग के आदेश पर कंपनी को चुकाने होंगे ब्याज सहित 75 लाख रुपए - राज्य उपभोक्ता आयोग

एक बीमा क्लेम के मामले में सुनवाई करते राज्य उपभोक्ता आयोग हुए कंपनी पर हर्जाना लगाया है. साथ ही मृतक के उत्तराधिकारी को ब्याज सहित बीमा की 75 लाख की राशि ब्याज सहित चुकाने का आदेश सुनाया है.

राज्य उपभोक्ता आयोग, consumer court

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Published : Oct 10, 2019, 10:30 PM IST

जयपुर.राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मौत के मामले में एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वह मृतक के उत्तराधिकारी को 75 लाख रुपए की बीमा राशि नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करे. इसके साथ ही आयोग ने सवा लाख रुपए हर्जाना राशि भी अलग से देने को कहा है.

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आयोग ने यह आदेश मीना की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए. परिवाद में कहा गया कि उसके पति बालकिशन ने इंश्योरेंस कंपनी से तीस साल की अवधि के लिए एक करोड रुपए का टर्म प्लान लिया था. जिसकी पहली वार्षिक किश्त के 11,461 रुपए 4 जनवरी 2014 को जमा कराई थी.

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वहीं बीमा अवधि के दौरान 28 मार्च 2014 को बालकिशन की मौत हो गई. इस पर परिवादिया ने इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष बीमा राशि ब्याज सहित दिलवाने का आग्रह किया, लेकिन बीमा कंपनी ने मृतक बीमित की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने 75 लाख रुपए की बीमा राशि और सवा लाख रुपए की हर्जाना राशि परिवादी का अदा करने को कहा है.

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