जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉन्स्टेबल भर्ती-2019 में ऊपरी आयु सीमा में छूट को लेकर जारी आदेश को स्पष्ट करने के लिए गृह सचिव को 28 जनवरी को दोपहर 2 बजे पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक कुमार शर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से निकाली गई भर्ती में 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2002 के बीच जन्म लिए उम्मीदवारों को पात्र माना गया. राज्य सरकार भर्ती में आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2020 से कर रही है. ऐसे में पूर्व में भर्ती नहीं निकलने के कारण याचिकाकर्ता को एक साल की छूट दी जाए.