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खाचरियावास, जोशी और गुर्जर समेत कांग्रेसी नेताओं पर दर्ज हो महामारी एक्ट में मामला -राघव शर्मा - Rajasthan Congress leader marriage ceremony case

कांग्रेस पार्षद मनोज मुद्गल के पुत्र की शादी में कांग्रेस नेताओं ने कोरोना की गाइड लाइन का उल्लंघन किया. ये मामला सियासी तूल पकड़ रहा है. जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष राघव शर्मा ने इस मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी और हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर पर महामारी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करने की मांग की है.

Rajasthan Congress leader marriage ceremony case
राजस्थान कांग्रेस नेता विवाह समारोह मामला

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Published : May 2, 2021, 10:45 PM IST

जयपुर.कांग्रेस पार्षद मनोज मुद्गल के बेटे के शादी समारोह में इन नेताओं की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं. जिनमें किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा. साथ ही 2 गज की दूरी का भी पालन नहीं किया.

मंच पर खाचरियावास, बिना मास्क, बिना सोशल दूरी

अब भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की भयावहता पर कह रहे हैं कि राज्य का सारा बजट भी झोंकना पड़े तो हम झोंक देंगे. लेकिन स्थिति की भयावहता को रोकने के लिए कोरना गाइडलाइंस का पालन करना अत्यंत आवश्यक है. ऐसे में उन्हीं की सरकार के मंत्री नेता महापौर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी से मरने वाले कोरोना मरीजो के परिवारजनों के संवेदनाओं का मखौल बना रहे हैं.

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साथ ही राघव शर्मा ने आरोप लगाया कि जहां एक और राज्य में मेडिकल व्यवस्था चरमराई हुई है और मंत्री और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं. यह स्पष्ट करता है कि अब उनके मंत्री नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया है. अब मुख्यमंत्री के वक्तव्य को गंभीरता से नहीं लेते इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया दर्शाता है कि अशोक गहलोत में अब नेतृत्व क्षमता नहीं रही.

महापौर मुनेश गुर्जर, मास्क नहीं पहना

कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए शर्मा ने मांग मांग की कि इन नेताओ पर महामारी एक्ट के अंतर्गत जनमानस में गलत संदेश देने एवं लोगों की जान जोखिम में डालने तथा नियमों का उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज कराया जाना चाहिए. साथ ही न्यायालय को स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए.

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