जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में एनालिस्ट-कम- प्रोग्रामर भर्ती में नियुक्तियां देने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में याचिकाकर्ता को सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत देने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश रोहिताश सारस्वत की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में एनालिस्ट-कम- प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें वर्ष 2013-14 में नियुक्तियां दी गई. याचिका में आरोप लगाया गया कि विभाग ने फर्जीवाड़ा कर प्रतियोगी परीक्षा में फेल हुए अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दे दी. वहीं कुछ अभ्यर्थियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां दी गई.