जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 84 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है. कोविड-19 महामारी की इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से इन परिवारों को सम्बल मिल सकेगा.
सीएम अशोक गहलोत ने न्यूनतम आयु सीमा एवं विलम्ब अवधि के 9, अधिआयु सीमा के एक तथा विलम्ब से आवेदन के 74 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता दी है. इससे मृतक के आश्रित इन परिवारों को राहत मिल सकेगी. उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिवस के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है.