जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने परिवीक्षा काल में कर्मचारी के इस्तीफा देने या उसकी बर्खास्तगी के कारण नौकरी छोडने पर दिए गए वेतन-भत्तों की वसूली करने पर ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी और कंपनी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश उदित अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली थी. नियुक्ति में शर्त थी कि परीवीक्षा काल में नौकरी से इस्तीफा देने या बर्खास्त होने पर कर्मचारी को दिया गया पूरा वेतन और ट्रेनिंग पर खर्च हुई राशि का एक हिस्सा कंपनी को देना होगा. याचिकाकर्ता के परीवीक्षा काल में इस्तीफा देने पर कंपनी ने अगस्त 2018 से अप्रैल 2019 तक वेतन-भत्ते के रूप में दिए चार लाख 59 हजार रुपए और ट्रेंनिग पर खर्च हुए चालीस हजार रुपए जमा कराने को कहा. इस पर याचिकाकर्ता ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए राशि जमा करा दी.