जयपुर.अवैध शराब के मामले को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरों में 30 फीट की गलियों में होटल और रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.
सीएम ने कहा कि इस दिशा में हमने 8 बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध और हुक्काबार पर रोक जैसे सख्त निर्णय किए हैं और आमजन में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है. बता दें कि 30 फीट की रोड पर शराब लाइसेंस देने के मामले पर सचिवालय में मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि सरकार की जो नई आबकारी नीति से उसमें 30 फीट की रोड पर बने होटल बार रेस्टोरेंट में शराब लाइसेंस दी जा रही हैं.
उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि वह इस नई शराब नीति को लेकर दखल करें और 30 फीट की सड़क पर बार रेस्टोरेंट होटल्स में दी जाने वाली लाइसेंस निरस्त करें. यही नहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में आबकारी विभाग को इन्स्पेक्टर राज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता और प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं.
सर्विस डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत बनाएं...