जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 के प्रभाव के मद्देनजर कृषि विपणन विभाग द्वारा प्रस्तुत दो एमनेस्टी योजनाओं का अनुमोदन कर मंडी व्यापारियों और भूखंड आवंटियों को राहत प्रदान की है. सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क और अन्य बकाया राशि की वसूली और प्रकरणों के निस्तारण के दृष्टिगत देय ब्याज पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी हेतु 'ब्याज माफी योजना' लागू की गई है.
इस योजनान्तर्गत मंडी समितियों के वैध अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों के साथ-साथ गैर-अनुज्ञापत्रधारी यथा फुटकर दुकान/भूखण्ड आवंटी/कृषक भूखंड आवंटी और मंडी प्रांगण के अन्य आवंटी भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे. इस योजना के तहत 30 सितंबर, 2019 को समस्त बकाया राशि मय 25 प्रतिशत ब्याज के 31 दिसम्बर, 2020 तक जमा करायी जा सकती है.