जयपुर.सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर अब प्रदेश के सभी मरीजों को भर्ती और रेफर के लिए निशुल्क एंबुलेंस सुविधा मिलेगी. साथ ही मरीजों की समस्या का समाधान भी आधे घंटे में होगा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में कोविड-19 (COVID-19) महामारी से संबंधित समस्याओं और परिवेदनाओं को एक ही टेलीफोन नंबर पर प्राप्त कर उनके समयबद्ध, त्वरित निस्तारण और रोगियों को आवश्यक सलाह और दवा आदि उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किए हैं.
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सीएम गहलोत की ओर से जारी निर्देश के अनुसार मरीजों को कोविड डेडिकेडेट अस्पतालों, कन्सलटेशन सेंटर, उपचार केन्द्रों, निजी चिकित्सालयों में बेड, ऑक्सीजन सुविधा, वेंटिलेटर आदि की उपलब्धता की रियल टाइम जानकारी और मरीज को भर्ती, रेफर व डिस्चार्ज करने पर एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले मरीज को किसी भी स्थिति में भर्ती के लिए मना नहीं किया जाएगा.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इसके लिए 24×7 राज्य स्तरीय वार रूम संचालित किया जा रहा है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 181 (Helpline number 181) है. साथ ही सभी जिलों के प्रमुख कोविड डेडिकेडेट अस्पतालों (Covid Dedicated Hospital) में भी 24×7 जिला स्तरीय वार रूम और हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. सभी वार रूम में अलग-अलग कार्यों जैसे बेड, ऑक्सीजन, दवा की उपलब्धता और अस्पतालों के साथ समन्वय के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर सहित जानकारी रहेगी. नोडल अधिकारी और वार रूम आपस में लगातार संपर्क में रहेंगे.
निशुल्क एंबुलेंस सुविधा के लिए 108 और 104 सेवा वाहन उपलब्ध
आदेश के अनुसार सभी जिला स्तरीय वार रूम के साथ-साथ प्रदेश में खंड स्तर पर स्थापित कोविड कन्सल्टेंशन सेंटर (Covid Consultation Center) और कोविड केयर सेंटर (Covid Care Center) पर भी मरीजों को भर्ती करने अथवा डेडिकेटेड अस्पताल में रेफर करने के लिए पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. मरीजों के लिए यह एंबुलेंस सुविधा पूर्णतः निशुल्क रहेगी. एंबुलेंस के रूप में जिले में उपलब्ध 108 और 104 सेवा के वाहनों का उपयोग किया जाएगा और आवश्यकता होने पर संबंधित जिला कलेक्टर निजी एंबुलेंस का अधिग्रहण अथवा किराए पर संचालन भी कर सकेंगे.