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स्कूल फीस मामले में CJ करें सुनवाई...

हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली से जुड़े मामले में दायर अपीलों पर सुनवाई 23 अक्टूबर को रखी है. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मंशा जताई कि प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश को ही करनी चाहिए.

Rajasthan High Court Order,  School fees case
राजस्थान हाइकोर्ट

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Published : Oct 20, 2020, 4:23 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली से जुड़े मामले में दायर अपीलों पर सुनवाई 23 अक्टूबर को रखी है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए. इस दौरान खंडपीठ ने मंशा जताई कि प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश को ही करनी चाहिए.

वीसी से हुई सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता सहित कई अन्य पक्षकारों के वकील सुनवाई से नहीं जुड़ पाए. राज्य सरकार की ओर से फीस निर्धारित का प्रपोजल पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगे जाने का शपथ पत्र भी रिकॉर्ड पर लिया गया.

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गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सोमवार को शपथ पत्र पेश कर अदालती आदेश की पालना में पूरे सत्र की फीस निर्धारण करने के लिए कमेटी गठित करने की जानकारी अदालत को देते हुए रिपोर्ट पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था. राज्य सरकार और अन्य की ओर से अपील में एकलपीठ के गत 7 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एकलपीठ ने निजी स्कूलों को 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूलने की छूट दी थी.

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