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एपीओ आदेश पर रोक, शिक्षा मंत्री को नोटिस

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने महिला प्रिंसिपल को एपीओ करने के आदेश पर रोक लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश सुरेश कुमारी यादव की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

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Published : Dec 17, 2019, 10:31 PM IST

Stay on apo order, राजस्थान हाई कोर्ट न्यूज
एपीओ आदेश पर रोक, शिक्षा मंत्री को नोटिस

जयपुर.राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने महिला प्रिंसिपल को एपीओ करने के आदेश पर रोक लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश सुरेश कुमारी यादव की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.

अपील में अधिवक्ता संजय महला ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी सीकर के पिपराली स्थित स्कूल में प्रिंसिल के पद पर कार्यरत थी. उसी स्कूल में शिक्षा मंत्री के साले नन्दलाल भी शिक्षक पद पर कार्यरत हैं. मंत्री के साले और एक अन्य शिक्षक के आचरण व नियमित उपस्थित नहीं होने को लेकर अपीलार्थी ने आपत्ति जताई थी. जिसके चलते शिक्षा मंत्री ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपीलार्थी को 18 अक्टूबर को एपीओ करवा दिया.

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वहीं बाद में उसका पदस्थापन कुचामन के लालास स्थित स्कूल में किया गया. अपील में कहा गया कि अपीलार्थी ने 8 नवंबर को नई जगह पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया. वहीं पांच दिन बाद 13 नवंबर को उसे फिर से एपीओ कर दिया गया. अपील में कहा गया कि अपीलार्थी को एपीओ करने का आदेश सक्षम अधिकारी ने नहीं दिया है. इसके अलावा वह 21 माह बाद रिटायर्ड हो रही है. अपील में आरोप लगाया गया कि शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा अपने साले के चलते अपीलार्थी पर कार्रवाई की है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने एपीओ आदेश पर रोक लगाते हुए शिक्षा निदेशक और शिक्षा मंत्री डोटासरा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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