जयपुर.जयपुर विकास प्राधिकरण में अब उप विभाजन और पुनर्गठन के लिए आम नागरिकों को 8 जून से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी. अब आवेदक की ओर से जेडीए की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकेगा. हालांकि, मूल दस्तावेजों की जांच के लिए आवेदकों को नागरिक सेवा केंद्र में उपस्थिति दर्ज करानी होगी. वहीं, जेडीए परिसर में कोविड-19 एडवाइजरी की पालना नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा.
JDA में नागरिक सेवा केंद्र अब पूरी तरह ऑनलाइन बता दें कि जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जेडीए ने नागरिक सेवा केंद्र को अत्याधुनिक बनाया है, जहां आम नागरिकों को विभिन्न प्रकरणों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऑफलाइन आवेदन बंद करते हुए कोरोना संक्रमण काल में उप विभाजन और पुनर्गठन को भी ऑनलाइन किया जा रहा है.
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जेडीए आयुक्त टी रविकांत ने बताया कि ऑनलाइन सुविधा के तहत आवेदक स्वयं के स्तर पर जेडीए की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेगा. साथ ही प्रकरण दर्ज होने के बाद उसकी प्रगति और निस्तारण की सभी जानकारी आवेदक को एसएमएस और ईमेल के जरिए दी जाएगी.
हालांकि, आवेदकों को नागरिक सेवा केंद्र में उपस्थित होकर मूल दस्तावेजों की जांच करवानी होगी. उन्होंने बताया कि प्राधिकरण स्तर पर पट्टा, नाम हस्तांतरण और एकमुश्त लीज, जबकि राज्य सरकार के स्तर पर पूर्व में ही भवन मानचित्र अनुमोदन, 90-ए के प्रकरणों के आवेदन और निस्तारण की कार्रवाई ऑनलाइन की जा चुकी है.
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बता दें कि लॉकडाउन में दी गई आंशिक छूट के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत पट्टे जारी करने, नाम ट्रांसफर करने जैसे प्रकरणों पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 65 प्रकरणों का निस्तारण किया गया. वहीं, अब जेडीए परिसर में कोविड-19 एडवाइजरी की पालना नहीं करने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा.