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बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास, 4 लाख रुपये जुर्माना भी - Jaipur News

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 जयपुर द्वितीय ने बच्चों से इच्छा के विरुद्ध बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त फूल मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Court decision in child labor case,  Child labor case
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत

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Published : Dec 19, 2020, 7:20 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 जयपुर द्वितीय ने बच्चों से इच्छा के विरूद्ध बाल श्रम कराने वाले अभियुक्त फूल मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि विद्याधर नगर थाना पुलिस को मिली सूचना पर 10 जुलाई 2016 को थाना इलाके के एक मकान में दबिश दी गई. जहां पुलिस को 6 बच्चे चूड़ी बनाते हुए मिले. पुलिस को पूछताछ में बच्चों ने बताया कि अभियुक्त उन्हें झारखंड से लेकर आया है और यहां उनकी इच्छा के विपरीत जबरन काम करा रहा है.

इस दौरान ना तो उन्हें भरपेट खाने को दिया जा रहा है और ना ही अभियुक्त पर्याप्त आराम का समय देता है. वहीं उन्हें बाहर भी नहीं जाने दिया जाता है. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

वकीलों की सुरक्षा और मानदेय के लिए क्या कर रही है सरकार : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार, मुख्य सचिव, विधि विभाग और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को नोटिस जारी कर पूछा है कि वकीलों की सुरक्षा और नए वकीलों को मानदेय देने के संबंध में क्या किया जा रहा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा की जनहित याचिका पर दिए.

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