जयपुर.राजस्थान में बसपा विधायकों के मर्जर को लेकर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई में स्पीकर सीपी जोशी की ओर से कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर यह बात कही कि अब तक जब एकल पीठ ने कोई फैसला ही नहीं सुनाया है और केवल नोटिस जारी किए हैं तो नोटिस को किस तरीके से चैलेंज किया जा सकता है.
अब इस मामले की अगली सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद होगी और उसमें ही कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा. आज हुई सुनवाई में स्पीकर सीपी जोशी की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर के जरिए नोटिस दिए जाने का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पीकर के ऑफिस को पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. सिब्बल की ओर से दो मुख्य आर्ग्युमेंट रखे गए. जिनमें एक तो यह कि अपील मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के नियम 134 के अनुसार अपील जजमेंट के खिलाफ आती है नोटिस के खिलाफ नहीं.
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