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सीरियल रेपिस्ट सिकंदर उर्फ 'जीवाणु' के खिलाफ चार्जशीट पेश, बताया दुर्लभतम प्रकृति का केस - जीवाणु

शास्त्री नगर थाना पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र जीवाणु पर मारपीट और अपहरण के साथ ही धारा 376एबी के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. इस धारा के तहत अभियुक्त को फांसी की सजा तक दी जा सकती है.

दुष्कर्मी जीवाणु के खिलाफ आरोप पत्र पेश

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Published : Jul 24, 2019, 10:03 PM IST

जयपुर. शास्त्रीनगर थाना इलाके में एक जुलाई को सात साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु उर्फ जावेद के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया है.

शास्त्री नगर थाना पुलिस की ओर से पेश आरोप पत्र जीवाणु पर मारपीट और अपहरण के साथ ही धारा 376एबी के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. इस धारा के तहत अभियुक्त को फांसी की सजा तक दी जा सकती है.

आरोप पत्र में कहा गया कि आरोपी पॉक्सो एक्ट के अपराध, चोरी, हत्या और दुष्कर्म जैसे अपराध करने का आदि है. अपराध करने के बाद वह हिंसक होकर पीडितों के साथ मारपीट करता है. इसके अलावा वह छोटे बच्चों के साथ लैंगिक अपराध करने का अभ्यस्त भी है.ऐसे व्यक्ति का समाज में रहना सही नहीं है. आरोप पत्र में इसे दुर्लभतम प्रकृति का केस बताया गया है.

मामले के अनुसार गत एक जुलाई को सात साल की पीडिता के पिता ने शास्त्री नगर थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी बेटी शाम सात बजे दुकान पर बिस्किट लेने गई थी. काफी देर तक नहीं लौटने पर उन्होंने तलाश किया तो वह नौ बजे घर के पास ही मिली. पीडिता ने परिजनों को बताया कि एक मोटरसाइकल वाला आदमी उसे जबरन अमानीशाह नाले के पास ले गया था. वहां पर उसने बच्ची के सिर पर मारी और दुष्कर्म किया. वहीं पीडिता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि आरोपी ने उसके पिता को रुपए देने के नाम पर अपने पास बुलाया.

जब पीडिता ने आरोपी को स्वयं ही मस्जिद जाकर पिता को रुपए देने की बात कही तो आरोपी उसका मुंह दबाकर अमानीशाह नाले में ले गया. पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 7 जुलाई को कोटा से आरोपी सिकंदर उर्फ जीवाणु को गिरफ्तार किया गया.

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