जयपुर.अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-4 महानगर प्रथम अदालत में मालवीय नगर थाना पुलिस ने पूर्व आईएएस अजीत कुमार सिंह के खिलाफ महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने सहित आईपीसी की धारा 298, 500, 501 और धारा 506 के साथ ही आईटी एक्ट की धारा 2, 6 और धारा 67 के तहत आरोप पत्र पेश किया है. मामले में पूर्व आईएएस मंजीत सिंह और पूर्व आईपीएस एमके देवराजन ने गत 17 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं अदालत ने आरोपी पूर्व आईएएस अजीत कुमार को जमानत का लाभ दे दिया है.
महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूर्व आईएएस के खिलाफ आरोप पत्र पेश
महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने पूर्व आईएएस अजीत कुमार सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. महिला और पूर्व आईएएस के बीच एक सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर विवाद चल रहा है.
महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूर्व आईएएस अजीत कुमार सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पेश
रिपोर्ट में कहा गया कि अजीत कुमार सिंह और परिवादी जगतपुरा स्थित पाम कोर्ट कॉलोनी में रहते हैं. दोनों पक्षों के बीच सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायत को लेकर विवाद चल रहा है. इसके चलते अजीत कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर परिवादी की पत्नियों की फोटो डालकर विवादित टिप्पणियां (EX IPS in objectionable comment on woman) लिखीं. इसके साथ ही आपत्तिजनक पोस्ट को 92 लोगों को टैग किया और अन्य आईएएस अफसरों को भी सोशल मीडिया पर भेजा.