जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने पीड़िता से रिश्वत में अस्मत मांगने के आरोपी बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास, छेडछाड़ और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोप तय किए हैं. आरोपी बोहरा की ओर से अपने आप को बेकसूर बताते हुए मामले की ट्रायल चाही. इस पर अदालत ने अभियोजन पक्ष को कहा है कि वह बीस अगस्त को पीड़िता के बयान दर्ज कराए.
गौरतलब है कि पीड़िता ने गत मार्च माह में एसीबी में शिकायत दी थी कि उसने जवाहर सर्किल थाने में एक युवक और अन्य के खिलाफ दुष्कर्म व धोखाधड़ी के तीन मामले दर्ज कराए थे. इसकी जांच महिला अत्याचार अनुसंधान यूनिट के एसीपी कैलाश बोहरा के पास थी. मुकदमे में कार्रवाई की एवज में बोहरा ने पहले उससे पचास हजार रुपए लिए और बाद में उससे बदले में उसकी अस्मत मांगी.