जयपुर.एसीबी मामले की विशेष अदालत में सोमवार को एसीबी ने झोटवाड़ा थाना के निलंबित एसीपी आस मोहम्मद के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी के तहत आरोप पत्र पेश किया है. जबकि अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है.
आरोप पत्र में कहा गया कि राजवीर सिंह ने वैशाली नगर थाने में एक मामला दर्ज कराया था. जिसमें वह एसीपी आस मोहम्मद से मिला. एसीपी कार्यालय में आस मोहम्मद ने एक व्यक्ति को दस हजार रुपए दिलाए. वहीं बाद में 2 अक्टूबर 2018 को राजवीर सिंह को पुलिस ने हिरासत में लेकर झोटवाडा थाना ले गए. आरोप पत्र में कहा गया कि आस मोहम्मद और राजवीर के बीच हुई बातचीत में आस मोहम्मद ने रिश्वत लेने के संबंध में सहमति दी थी.