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Supreme Court: ग्राम पंचायत को बदलकर नगर पालिका बोर्ड बनाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत को बदलकर नगर पालिका बोर्ड बनाने को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं माना है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों से सहमत (Supreme Court canceled the order of the High Court) होकर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया.

Supreme Court, Supreme Court canceled the order of the High Court
सुप्रीम कोर्ट.

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Published : Mar 23, 2022, 9:37 PM IST

जयपुर.सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार की ओर से 12 अगस्त 2014 की नोटिफिकेशन के जरिए ग्राम पंचायत को बदलकर नगर पालिका बोर्ड में बदलाव करने को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं माना है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के 28 अप्रैल 2015 के उस फैसले को (Supreme Court canceled the order of the High Court) गलत मानकर रद्द कर दिया. जिसमें हाईकोर्ट ने भरतपुर जिले की रूपवास ग्राम पंचायत को बदलकर उसे नगर पालिका रूपवास बोर्ड करने वाली राज्य सरकार की 12 अगस्त 2014 की नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत को बदलकर उसे नगर पालिका बोर्ड बनाने में संविधान के अनुच्छेद 243(क्यू)(2) के प्रावधानों की अवहेलना नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए दिए. अपील में कहा गया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को केवल यह कहते हुए निरस्त किया था कि वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है. इसलिए हाईकोर्ट का आदेश वैधानिक तौर पर गलत और रद्द किए जाने योग्य है.

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राज्य सरकार के एएजी मनीष सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अनुच्छेद 243 (क्यू) के पालन में ही नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के तहत कार्रवाई की थी. यह संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य के अनुसार ही था. इसलिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत को नगर पालिका बोर्ड में बदलकर संविधान के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों से सहमत होकर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया.

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