जयपुर.सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार की ओर से 12 अगस्त 2014 की नोटिफिकेशन के जरिए ग्राम पंचायत को बदलकर नगर पालिका बोर्ड में बदलाव करने को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं माना है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के 28 अप्रैल 2015 के उस फैसले को (Supreme Court canceled the order of the High Court) गलत मानकर रद्द कर दिया. जिसमें हाईकोर्ट ने भरतपुर जिले की रूपवास ग्राम पंचायत को बदलकर उसे नगर पालिका रूपवास बोर्ड करने वाली राज्य सरकार की 12 अगस्त 2014 की नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत को बदलकर उसे नगर पालिका बोर्ड बनाने में संविधान के अनुच्छेद 243(क्यू)(2) के प्रावधानों की अवहेलना नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए दिए. अपील में कहा गया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को केवल यह कहते हुए निरस्त किया था कि वह संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है. इसलिए हाईकोर्ट का आदेश वैधानिक तौर पर गलत और रद्द किए जाने योग्य है.