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बिना चुनाव लडे़ निकाय प्रमुख निर्वाचन के प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती - rajasthan high court news

राज्य सरकार की ओर से निकाय चुनाव में बिना चुनाव लडे़ निकाय प्रमुख चुने जाने के प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है. याचिका पर आगामी सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना है. इसके साथ ही जिले के सत्र न्यायालय ने कोर्ट ने दुकान संचालक की हत्या मामले में अपना फैसला दिया है. वहीं विदेश से सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई गई है.

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Published : Oct 30, 2019, 9:00 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार की ओर से निकाय चुनाव में बिना चुनाव लडे़ निकाय प्रमुख चुने जाने के प्रावधान के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई है. याचिका पर संभवत: आगामी सप्ताह में सुनवाई होगी.

निकाय चुनावों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

पीसी भंडारी की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने गत 16 अक्टूबर परिपत्र जारी कर प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति महापौर या निकाय प्रमुख बन सकता है. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को निर्वाचित पार्षद या सदस्य होना जरूरी नहीं है. याचिका में कहा गया कि यह प्रावधान प्रजातंत्र के सिंद्धातों के विपरीत है. जो व्यक्ति पार्षद या सदस्य ही नहीं है, वह उनका मुखिया किस तरह हो सकता है. याचिका में गुहार की गई है कि 16 अक्टूबर 2019 के इस परिपत्र को रद्द किया जाए.

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दुकान संचालक की हत्या मामले में कोर्ट ने दिया फैसला-

जिले के सत्र न्यायालय ने उधार रुपए लौटाने की बात पर दुकान संचालक की हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त सीताराम मीणा को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि दुकान संचालक प्रकाश अभियुक्त से दस हजार तीन सौ रुपए मांगता था. 2 दिसंबर को प्रकाश की ओर से रुपए मांगने पर अभियुक्त ने उसे जीप से टक्कर मारी और काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया. इसके बाद पीड़ित के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

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सोना तस्कर को 2 साल की सजा-

आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत ने सीमा शुल्क चुकाए बिना विदेश से सोना तस्करी करने वाले अभियुक्त इंतजार अहमद को दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने यूपी निवासी इस अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 28 मई 2014 को अभियुक्त दुबई से जयपुर आया था. सांगानेर एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग की तलाशी में सैंडविच मैकर मिला. जिसके तारों में अभियुक्त ने तीन सौ पचास ग्राम सोना छिपा रखा था. इस पर विभाग ने अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस को सुपुर्द किया था.

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