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नियमों की सरहद: 'आधार' न होने से अधर में पाक विस्थापित, वैक्सीन लगवाने को लेकर असमंजस में केंद्र और राज्य सरकार - 30,000 pak migrants

कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए गांव-गांव वैक्सीनेशन के लिए टीमें भेजी जा रही हैं. लेकिन राजस्थान में रह रहे तकरीबन 30 हजार पाक विस्थापितों के टीकाकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार अब तक असमंजस की स्थिति में हैं. आधार कार्ड न होने से उनका टीकाकरण नहीं हो पा रहा है.

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पाक विस्थापितों के वैक्सीनेशन पर असमंजस

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Published : May 30, 2021, 7:26 AM IST

जयपुर. पाक विस्थापितों को वैक्सीन लगाने को लेकर असमंजस बरकार है. केंद्र और राज्य सरकार तय नहीं कर पा रहीं हैं कि बिना आधार कार्ड के किस श्रेणी में रखकर उन्हें वैक्सीन लगवाई जाए. केंद्र की गाइड लाइन के हिसाब से वैक्सीन के लिए आधार कार्ड जरूरी है. आधार कार्ड नहीं होना पाक हिन्दू विस्थापितों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन में बाधा बना हुआ है. ऐसे में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में करीब 30,000 पाक विस्थापित कोरोना संक्रमण के खतरे में जी रहे हैं.

पाक विस्थापितों के वैक्सीनेशन पर असमंजस

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में करीब 30 हजार पाक विस्थापित रह रहे हैं. कोरोना काल में अब वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है लेकिन समस्या यह है कि इन पाक विस्थापितों को टीका लगवाने को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है. ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास आधार कार्ड नहीं है. पाक विस्थापित हिन्दूओं के लिए आधार कार्ड कोरोना वैक्सीनेशन में बड़ी बाधा बन गया है.

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वैध पहचान कार्ड न होने से समस्या

राज्य सरकार यह तय नहीं कर पा रही है कि वैध पहचान कार्ड नहीं होने से किस श्रेणी में रखकर इन्हें वैक्सीन लगवाई जाए. पाक विस्थापितों को वैक्सीन नहीं लगाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर पाक विस्थापितों को वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया. राज्य सरकार की चिट्ठी के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मामला फिलहाल उच्च स्तर पर विचाराधीन है. जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा. फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार तय नहीं कर पा रही है कि बिना आधार कार्ड के किस श्रेणी में रखकर वैक्सीन लगाई जाए.

बाईट- हिन्दू सिंह सोढ़ा , अध्यक्ष सीमांत लोक संगठन

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हाईकोर्ट पहुंचा था मामला

पाक विस्थापितों को वैक्सीन नहीं लगने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था. राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश की गहलोत सरकार को पाक विस्थापितों को वैक्सीन लगाने और खाद सामग्री मुहैया कराने के निर्देश दिए थे. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सख्त लहजे में कहा कि पाक विस्थापितों को वैक्सीन किस आधार पर नहीं लगाई जा रही है? जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है.

सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिन्दू सिंह सोढ़ा ने बताया कि आधार कार्ड का नहीं होना पाक हिन्दू विस्थापितों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन में बाधा बन गया है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से पासपोर्ट, रेजिडेंशियल परमिट या लांग टर्म वीजा के आधार पर पाक हिन्दू विस्थापितों को वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया है.

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प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में करीब 30,000 पाक विस्थापित रहते हैं. संगठन अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार से इन पाक विस्थापितों का टीकाकरण कराने का अनुरोध भी किया है. प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बसे इन पाक विस्थापितों में बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. लेकिन अपनी नागरिकता के लिए आज भी संघर्ष कर रहे इन पाक विस्थापितों को कोरोना का टीका नसीब नहीं हो पा रहा है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में काफी संख्या में पाक विस्थापितों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है. अकेले जोधपुर में 10 पाक विस्थापितों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है. ऐसे में बड़ा सवाल यह कि आखिर कब तक नियमों की उलझनों में फंसे पाक विस्थापित इसी तरह अपनी जान गंवाते रहेंगे.

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