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जयपुर पुलिस का आदेश...ATM केबिन में CCTV नहीं मिले तो बैंकों पर होगी कानूनी कार्रवाई

जयपुर पुलिस ने धारा 144 के तहत एक आदेश निकाला है. जिसके अनुसार सभी बैंकों को अपने एटीएम केबिन के अंदर और बाहर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा. अगर पुलिस की जांच में पाया जाता है कि किसी एटीएम केबिन में सीसीटीवी नहीं है या काम नहीं कर रहा है तो संबंधित बैंक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा.

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नए साल से अगर ATM केबिन में सीसीटीवी नहीं मिले तो बैंकों पर होगी कानूनी कार्रवाई

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Published : Dec 31, 2020, 3:46 PM IST

जयपुर. पुलिस ने धारा 144 के तहत एक आदेश निकाला है. इस आदेश के तहत तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों और एटीएम पर सीसीटीवी लगाना जरूरी होगा. यदि कोई भी इस आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने इस नए आदेश को लेकर सभी बैंकों को अवगत करवा दिया है कि वो अपने सभी एटीएम केबिन के अंदर और बाहर दोनों जगह सीसीटीवी लगाएं.

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एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि नए साल की शुरुआत के साथ ही जयपुर पुलिस विशेष अभियान चलाने जा रही है. पुलिस राजधानी के तमाम एटीएम की जांच करेगी. जिन एटीएम केबिन में सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं या लगे हुए हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं तो संबंधित बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

धारा 144 के तहत जयपुर पुलिस का बड़ा आदेश

राहुल प्रकाश ने बताया कि एटीएम की सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर चेतक वाहन द्वारा चेकिंग की जाती है. जयपुर में पूर्व में एटीएम लूट और लूट के प्रयास की वारदातें हो चुकी हैं. जिसे देखते हुए सीसीटीवी लगाने का यह आदेश धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है. नए साल की शुरुआत के साथ ही जो बैंक आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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