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गहलोत कैबिनेट का अहम निर्णय, EWS वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रस्ताव मंजूर

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Published : Apr 7, 2021, 2:32 PM IST

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को भी अन्य आरक्षित वर्गाें के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

गहलोत की कैबिनेट बैठक, Gehlot cabinet meeting
कैबिनेट बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई. जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य आरक्षित वर्गाें के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन और सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

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मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को भी अन्य आरक्षित वर्गाें के समान अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गाें के अभ्यर्थियों की भांति आयु में शिथिलता का लाभ मिल सकेगा. साथ ही बढ़ाई गई आयु सीमा तक राजकीय सेवा में नियुक्ति के अवसर मिल सकेंगे. इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट मिल सकेगी.

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी. कैबिनेट ने गुर्जर आरक्षण के दौरान तीन मृतकों के एक-एक आश्रित को सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नगर परिषद दौसा में नियमित नियुक्ति को कार्योत्तर स्वीकृति दी है. मंत्रिमंडल ने स्व. मानसिंह गुर्जर और स्व. कैलाश गुर्जर के एक-एक आश्रित को राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा) नियम, 1963 के प्रावधानों में शिथिलता देते हुए कनिष्ठ सहायक के पद पर और स्व. बद्री गुर्जर के आश्रित को राजस्थान नगर पालिका (चतुर्थ श्रेणी सेवा) नियम, 1964 में शिथिलता प्रदान करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है.

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मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग में निरीक्षक उद्यान और सहायक निरीक्षक उद्यान के पद पर साक्षात्कार के स्थान पर लिखित परीक्षा से भर्ती किए जाने और इन पदों पर भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से किए जाने के उद्देश्य से राजस्थान हाॅर्टीकल्चर अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 में संशोधन को स्वीकृति दी है. कैबिनेट के इस निर्णय से विभाग में उद्यान संधारण के कार्यों के लिए अधिक दक्ष एवं योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे.

इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पुनरीक्षित वेतन) नियम- 2009 में संशोधन का अनुमोदन किया है. इससे राजकीय महाविद्यालयों के व्याख्याताओं (पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पीटीआई सहित) जिनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 2 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 के मध्य है, उन्हें विद्यमान वेतनमान में 1 जनवरी 2006 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए संशोधित वेतनमान में स्थिरीकरण किया जा सकेगा.
कैबिनेट ने जैसलमेर जिले के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट सोलर फोटो वाॅल्टिक पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मैसर्स एनटीपीसी लि. को करीब 577 बीघा (93.48 हैक्टेयर) भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है. इससे राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ेगा. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और राज्य के राजस्व अर्जन में बढ़ोतरी हो सकेगी.

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बैठक में आगामी समय में आयोजित होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान और उसकी तैयारियों पर भी चर्चा की गई. इस दौरान दिए गए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि अभियान के तहत प्रदेश की 11341 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे. जिनमें 18 विभागों से जुड़े काम एक ही स्थान पर हो सकेंगे. ग्राम पंचायत वार कार्यक्रम की तैयारी और तिथि निर्धारण जिला कलेक्टर के स्तर पर किया जाएगा. साथ ही कैम्प की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से की जाएगी. कैंप स्थल पर कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी.

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