जयपुर. शहर के परकोटा क्षेत्र में मुख्य बाजारों के दोनों तरफ स्थित भवनों के साथ हेरिटेज महत्व के चयनित 1575 हेरिटेज भवन, इमारतें, हेरिटेज वॉक वे के दोनों तरफ स्थित भवन और इमारतों के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए अब तीन स्तर पर अनुमति लेनी जरूरी होगी. इसमें हेरिटेज प्रकोष्ठ, टेक्निकल हेरिटेज कमेटी और भवन निर्माण एवं संकर्म समिति से अनुमति लेना जरूरी होगा.
परकोटे निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए अनुमति राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर के महत्वपूर्ण स्थलों भवनों की स्वीकृति के लिए सरकार से अनुमति लेनी जरूरी होगी. वहीं अंदरूनी गलियों और मुख्य बाजारों को छोड़कर दूसरी जगहों पर भवन निर्माण और पुनर्निर्माण के लिए हेरिटेज प्रकोष्ठ और भवन निर्माण और संकर्म समिति की अनुमति लेना जरूरी होगा.
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अनुमति की प्रक्रिया
- भवन निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए आवेदन संबंधित जोन कार्यालय में करना होगा
- जोन कार्यालय की ओर से भूखंड स्वामित्व की जांच के बाद मौका रिपोर्ट और भवन विनियम के अनुसार मानचित्र की जांच के बाद फाइल को हेरिटेज प्रकोष्ठ को भिजवाया जाएगा
- हेरिटेज प्रकोष्ठ की ओर से जांच के बाद फाइल को टेक्निकल हेरिटेज कमेटी को भिजवाया जाएगा
- टेक्निकल हेरिटेज कमेटी की अभिशंषा मिलने के बाद पत्रावली को भवन निर्माण एवं संकर्म समिति को भिजवाया जाएगा
- जोन कार्यालय की ओर से नियमानुसार दिए राशि जमा करवाने के बाद भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी
- जबकि अंदरूनी गलियों या अन्य जगहों पर अनुमति में महज टेक्निकल हेरिटेज कमेटी का रोल नहीं रहेगा और भवन निर्माण एवं संकर्म समिति के गठन नहीं होने की स्थिति में फाइल अनुमोदन के लिए महापौर के पास जाएगी.