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सड़क दुर्घटना में हुई थी बीएसएफ जवान की मौत, आश्रितों को 57 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश

18 मार्च, 2019 को पंजाब में बीएसएफ में तैनात जवान अपने गांव आया हुआ था. यहां से वह मोटरसाइकिल पर झुंझुनूं जा रहा था, तो रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी. इसमें जवान की मौत हो गई. इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा कंपनी को जवान के आश्रितों को 57 लाख 60 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया (Compensation on death of BSF Jawan) है.

BSF Jawan death in road accident, order of paying compensation to his family
सड़क दुर्घटना में हुई थी बीएसएफ जवान की मौत, आश्रितों को 57 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश

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Published : Jun 21, 2022, 8:36 PM IST

जयपुर. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या-1 महानगर द्वितीय ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा कंपनी को दुर्घटना में मारे गए बीएसएफ जवान के आश्रितों को 57 लाख 60 हजार रुपए का मुआवजा दो माह में अदा करने का आदेश दिया (Order of paying compensation to BSF Jawan family) है. अधिकरण ने मुआवजा राशि पर क्लेम याचिका पेश करने की तिथि से 7 फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा गया है. अधिकरण ने यह आदेश प्रेम देवी व अन्य की क्लेम याचिका पर दिए.

क्लेम याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का पति रणवीर सिंह बीएसएफ, पंजाब में तैनात था और छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था. घटना के दिन 18 मार्च, 2019 को वह अपनी मोटरसाइकिल से झुंझुनूं जा रहा था. शाम करीब 7 बजे नूनिया, गोठड़ा के पास एक चालक ने तेजी और लापरवाही से कार चलाते हुए उसे टक्कर मार दी. जिससे रणवीर सिंह की मौत हो (BSF Jawan death in road accident) गई. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह मृतक के आश्रितों को ब्याज सहित मुआवजा राशि अदा करे.

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