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Hindustan Zinc Limited से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण और क्षतिपूर्ति मामले पर बोले पूनिया, सरकार को एनजीटी के निर्देश की पालना करवानी चाहिए

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर एनजीटी की ओर से पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर 25 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है (Poonia on HZL environmental law violations) कि ये मामला पहले भी स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उठाया था. तब कंपनी और लोगों में सहमति बनी थी. अब अगर क्षतिपूर्ति का मामला है तो सरकार को उसकी पालना करवानी चाहिए.

Poonia on HZL environmental law violations
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया

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Published : Feb 9, 2022, 6:05 PM IST

Updated : Feb 9, 2022, 9:10 PM IST

जयपुर.भीलवाड़ा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के मामले में (Environmental law Violations By HZL In Rajasthan) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा लगाई गई 25 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भी बयान आया है. पूनिया ने कहा कि पूर्व में भी पर्यावरण प्रदूषण सहित कई मामलों में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से जुड़े मामलों को स्थानीय लोगों और भाजपा जनप्रतिनिधि ने उठाया था. तब स्थानीय लोगों का कंपनी के साथ समझौता भी हुआ, लेकिन अब यदि एनजीटी ने किसी मामले में क्षतिपूर्ति राशि देने के निर्देश दिए हैं तो सरकार को उसकी पालना करवाना चाहिए.

बुधवार को इस मामले में पूनिया ने कहा कि पूर्व में स्थानीय भाजपा विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी और स्थानीय बीजेपी सांसद ने स्थानीय लोगों के साथ इस मामले को उठाया था. कंपनी की ओर से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े मसले पर कई महीनों तक आंदोलन भी चला था. उसके बाद लोगों का अनशन तोड़ने के लिए मैं खुद वहां गया था. कंपनी के साथ स्थानीय लोगों की सहमति भी बनी थी. अब यदि पर्यावरण प्रदूषण के मामले में एनजीटी ने कंपनी पर कोई क्षतिपूर्ति राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं तो प्रदेश सरकार को कंपनी से बात करके इस मामले में अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए.

पर्यावरण प्रदूषण और क्षतिपूर्ति मामले पर बोले पूनिया, सरकार को एनजीटी के निर्देश की पालना करवानी चाहिए

पढ़ें:Hindustan Zinc Limited : NGT तक मामला पहुंचाने वाले ओम पुरी बोले- HZLकी लापरवाही को जनता और किसान भुगत रहे

गौरतलब है कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने के मामले में एनजीटी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को 25 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को सुपुर्द करने के निर्देश दिए थे.

Last Updated : Feb 9, 2022, 9:10 PM IST

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