जयपुर. विधानसभा स्पीकर की ओर से बसपा विधायकों के दल बदल के मामले में भाजपा विधायक मदन दिलावर की ओर से पेश शिकायत का 4 महीने से निस्तारण नहीं करने के मामले में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने सारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है. न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश मदन दिलावर की ओर से दायर याचिका पर दिए. अदालत ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह चाहे तो नए तथ्यों के साथ हाईकोर्ट में याचिका पेश कर सकते हैं.
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने वीसी के जरिए बहस करते हुए कहा कि स्पीकर याचिकाकर्ता की शिकायत पर चार महीने से सुनवाई नहीं कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें मामले में शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए जाएं. वहीं बसपा पार्टी की ओर से मामले में पक्षकार बनने की गुहार की गई. इस पर अदालत ने कहा कि वे याचिका पर ही निर्णय देते हैं, फिलहाल पक्षकार बनने की क्या जरूरत है. इस पर बसपा की ओर से कहा गया कि स्पीकर पूर्व में ही याचिकाकर्ता की शिकायत का निस्तारण कर चुके हैं.
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