जयपुर. भोपाल एनजीटी के आदेश के बावजूद दस हजार पेड़ नहीं लगाने पर भीलवाड़ा कलेक्टर और जिंदल शॉ लि. को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की एक्जीक्युशन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
भीलवाड़ा में आदेश के बावजूद 10 हजार पेड़ नहीं लगाने पर मांगा जवाब... - bhopal ngt notice to jindal shaw ltd
एनजीटी की भोपाल बेंच ने आदेश के बावजूद दस हजार पेड़ नहीं लगाने पर भीलवाड़ा कलेक्टर और जिंदल शॉ लि. को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की एक्जीक्युशन याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि वर्ष 2015 में अधिकरण ने जिंदल शॉ को कोठारी नदी के किनारे दस हजार पेड़ लगाने, एसटीपी प्लांट लगाने और भीलवाड़ा शहर के आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाने के निर्देश देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कलेक्टर और परिषद आयुक्त को निर्देश दिए थे.
वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार देने की शर्त पर जिंदल को खनन की अनुमति दी गई थी. इसके बावजूद जिंदल शॉ ने ना तो पेड़ लगाए और ना ही स्थानीय लोगों को रोजगार दिया. ऐसे में याचिका पेश कर अधिकरण से आदेश की पालना कराने की गुहार की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.