जयपुर. नीरज के पवन ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा (30)(1)(ख) के अंतर्गत यह प्रशासक की नियुक्ति की है. इस संबंध में बांसवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मंडल के सदस्यों को नोटिस जारी कर 28 अगस्त 2019 को सुबह 11 बजे अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए सूचना दी गई थी.
बांसवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लेकिन संचालक मंडल के किसी भी सदस्य की ओर से लिखित अथवा दस्तावेज के जरिए अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके बाद रजिस्ट्रार ने यहां प्रशासक नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए.
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इस कारण थी विवादों में...
बांसवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल का निर्वाचन 21 सितंबर 2015 को और पदाधिकारियों का निर्वाचन 22 सितंबर 2015 को अवैध घोषित कर निर्वाचन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था. जिसके बाद से ही इस दुग्ध सहकारी संघ में विधिक शून्यता की स्थिति बनी हुई थी. समिति के गठन व अन्य कार्य में अवरोध उत्पन्न हो जाने के कारण यहां प्रशासक नियुक्त करना बेहद जरूरी हो गया था.