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JDA की बकाया लीज राशि 15 दिनों में जमा नहीं कराने पर होंगे बैंक खाते सीज - Bank account seized for not depositing lease amount

जयपुर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि जमा नहीं कराने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. वहीं, बकाया लीज राशि 15 दिन में जमा नहीं कराने पर पीडीआर एक्ट के तहत बैंक खाते सहित अन्य संपत्तियों को सीज किया जाएगा.

जयपुर विकास प्राधिकरण , Jaipur Development Authority
जयपुर विकास प्राधिकरण

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Published : Dec 7, 2019, 5:24 PM IST

जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि जमा नहीं कराने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. बकायेदारों की ओर से 15 दिन में लीज राशि जमा नहीं कराने पर पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बैंक खाते सहित अन्य संपत्तियों को सीज किया जाएगा.

बकाया लीज राशि 15 दिन में जमा नहीं कराने पर होंगे बैंक खाते सीज

जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने सभी जोन उपायुक्तों के साथ बकाया लीज राशि वसूली को लेकर समीक्षा बैठक ली. उन्होंने लीज राशि पर सभी जोन उपायुक्तों को विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए. उन्होंने जोनवार बकाया लीज राशि की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बड़ी संख्या में बिल्डर्स पर लीज राशि बकाया है, जिसकी वसूली के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करें. बैठक में बताया कि सभी लीज राशि बकायेदारों की सूची जेडीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है.

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जयपुर विकास प्राधिकरण ने सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया कि जोन में नीलामी किए जाने वाले भूखंडों का चिन्हिकरण कर सूची उपलब्ध करवाई जाए, जिससे उन्हें नीलामी कार्यक्रम में शामिल किया जा सके. उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद सभी जोन में टीम भेजकर रिक्त भूखंडों का सर्वे कराया जाएगा. सर्वे में जिस जोन में रिक्त भूखंड पाए जाएंगे, उस जोन के तहसीलदार, एटीपी और कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, बैठक में निर्णय लिया गया कि जेडीए भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब मुकदमे दर्ज होंगे. आयुक्त टी. रविकांत ने सभी जोन उपायुक्त और मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को निर्देश दिए कि जेडीए की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाएं. साथ ही अतिक्रमण की कार्रवाई में खर्च होने वाली राशि संबंधित से वसूल करें.

इस दौरान आयुक्त टी. रविकांत ने सभी जोन उपायुक्तों को आवासीय कॉलोनियों की सड़कों, पार्क और सुविधा क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण को चिन्हित कर ध्वस्त करने और हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए.

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