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राजस्थान में कलेक्टर, SDM और ADM के तबादलों पर रोक, ये है वजह... - ban on transfar

प्रदेश की गहलोत सरकार ने निर्वाचन विभाग के फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी, कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है. कार्यक्रम से जुड़े जिला कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर 20 नवंबर से 18 जनवरी 2021 तक रोक रहेगी.

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राजस्थान में तबादलों पर रोक

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Published : Nov 20, 2020, 9:27 PM IST

जयपुर.प्रदेश की गहलोत सरकार ने निर्वाचन विभाग के फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी, कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है. कार्यक्रम से जुड़े जिला कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर 20 नवंबर से 18 जनवरी 2021 तक रोक रहेगी.

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राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं. आदेश के अनुसार अति आवश्यक मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से ही तबादलों और पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

इस वजह से तबादलों पर लगा बैन

राज्य में 20 नवंबर से फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है. यह कार्यक्रम 21 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है और 1 जनवरी 2021 या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो मतदाता अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन संबंधित दावे और आपत्तियां 20 नवंबर से 21 दिसंबर तक मांगी जाएंगी. सभी पात्र मतदाताओं से नाम जुड़वाने, हटाने तथा संशोधन कराने के कार्यक्रम में बेहतर ढंग से किया जा सके. कोई भी पात्र मतदाता नाम जुड़वाने से वंचित नहीं रहे, इसलिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

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