जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहकारिता रजिस्ट्रार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत रजिस्ट्रार ने भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया था. इसके साथ ही अदालत ने चुनाव का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश भरतपुर जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर दिए.
जिला क्रिकेट संघ चुनाव को लेकर रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक
राजस्थान हाईकोर्ट ने सहकारिता रजिस्ट्रार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत रजिस्ट्रार ने भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया था. इसके साथ ही अदालत ने चुनाव का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है.
जिला क्रिकेट संघ चुनाव को लेकर रजिस्ट्रार के आदेश पर रोक
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याचिका में कहा गया कि सरकारिता रजिस्ट्रार ने गत 28 फरवरी को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता संघ के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया. जबकि रजिस्ट्रार ने आदेश जारी करने से पहले याचिकाकर्ता को न तो उचित नोटिस दिया और ना ही अपने आदेश में ऑबजर्वर नियुक्त करने का कारण बताया. ऐसे में रजिस्ट्रार के आदेश को रद्द किया जाए.