जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट के भीतर चलने वाली बसों पर परिवहन विभाग की ओर से की जा रही टैक्स वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और डीटीओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश इंडो थाई की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 1992 में एक अधिसूचना जारी कर एयरपोर्ट के अंदर चलने वाली बस और ट्रैक्टर को छूट की श्रेणी में माना था. जिसके चलते इन वाहनों के ना तो पंजीकरण की जरूरत है और ना ही इन पर टैक्स लगाया जा सकता हैं.