जयपुर.प्रदेश में महामारी अधिनियम के तहत पटाखों के क्रय और विक्रय पर लगी रोक को हटा दिया गया है. प्रदेश में पटाखा व्यापारी बिना किसी पाबंदी के पटाखे बेच सकते हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कोरोना गाइडलाइन की सख्ती के साथ पालना करनी होगी. यदि कोई भी व्यापारी कोरोनागाइड लाइन की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है. इसके साथ ही, लापरवाही बरतने वाले ग्राहकों के खिलाफ भी पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि महामारी अधिनियम के तहत पटाखों के क्रय विक्रय पर राज्य सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदी को हटा दिया गया है. आतिशबाजी करने पर भी जो रोक लगाई गई थी, उसे भी हटा दिया गया है. ऐसे में अब पटाखा व्यापारी पटाखे बेच सकते हैं और लोग भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आतिशबाजी कर सकते हैं. हालांकि, महामारी अधिनियम के तहत पटाखे की क्रय विक्रय पर हटाई गई रोक का नाजायज फायदा उठाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इन लोगों के खिलाफ पुलिस लेगी एक्शन...
1. बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वाले दुकानदार
एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि महामारी अधिनियम के तहत पटाखों की बिक्री पर लगाई गई रोक को हटाने के बाद केवल वही दुकानदार पटाखे बेच सकते हैं, जिनके पास पटाखा शॉप का लाइसेंस है. इनके अलावा यदि कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस के और अवैध रूप से पटाखे बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, ऐसी दुकानों से पटाखा खरीदने वाले ग्राहकों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन लेगी.