जयपुर. जिला कलक्टर डाॅ.जोगाराम ने जयपुर (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 31 मार्च 2020 को धारा 144 के अन्तर्गत जारी किए गए निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश में संशोधन करते हुए आदेश दिए हैं. जिसके अनुसार जिले में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक व्यक्तियों का आवागमन निषेध रहेगा.
ये पढ़ें:जयपुर: Lockdown का उल्लंघन करने पर अब तक 17 हजार से ज्यादा वाहन जब्त
आदेश में कहा गया है कि, कोरोना वायरस, कोविड-19 की वजह से होने वाले मानव जीवन और जन स्वास्थ्य के खतरों के मद्देनजर सार्वजनिक हित में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन हित में प्रभावी प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल जारी किया जाना अति आवश्यक है. आदेशानुसार पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं, और सक्षम अनुमति प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा.