जयपुर.लाउड स्पीकर को लेकर यूपी सरकार की नई गाइडलाइन जारी करने और सख्ती बरतने के बाद अब राजस्थान सरकार भी डीजे को लेकर कड़ा निर्णय किया है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में मोबाइल डीजे के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया (Ban on mobile DJ in Jaipur) है. हाल ही धारा 144 के जो आदेश जारी किए गए थे, उसमें इसका जिक्र भी किया गया था. वहीं अब आदेशों की पालना को लेकर पुलिस कमिश्नरेट से आला अधिकारियों ने चारों जिलों के डीसीपी को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं.
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के ऐसे क्षेत्र जहां ग्रामीण परिवेश है और शादी समारोह में मोबाइल डीजे का प्रयोग किया जाता है, वहां पर विशेष सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. नव संवत्सर पर करौली में भड़की हिंसा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. चाहे किसी भी तरह का धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम हो, उसमें मोबाइल डीजे के जरिए काफी तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी भी प्राइवेट या पैसेंजर गाड़ी का कमर्शियल गाड़ी में मॉडिफिकेशन नहीं किया जा (Modification of vehicle for commercial use not allowed) सकता.