जयपुर.हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश संघ के सचिव डॉ. बीआर सोनी की याचिका पर दिए. याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने अदालत को बताया कि एक क्रिकेट क्लब ने गत दिनों रजिस्ट्रार इन्स्टीट्यूशन के समक्ष जयपुर जिला क्रिकेट संघ पर अनियमिताएं करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी.
शिकायत में कहा गया था कि संघ न तो क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित करवा रहा है और न ही तय बैठकें आयोजित कराई जा रही हैं. इस पर रजिस्ट्रार ने गत माह संघ की कार्यकारिणी को भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन कर दिया. इस आदेश के खिलाफ खेल सचिव के समक्ष अपील लंबित है, जिस पर खेल सचिव सुनवाई नहीं कर रहे हैं.