जयपुर.राजस्थान हाइकोर्ट ने छह हजार 35 पदों पर निकाली गई नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती-2018 में तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित करने पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने ये आदेश सुभाष चन्द्र और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि चिकित्सा विभाग ने साल 2013 में 15 हजार 773 पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें बिना बोनस अंक वाले याचिकाकर्ताओं का चयन हुआ था, लेकिन सरकार ने 4 हजार 514 पदों को एनआरएचएम का बताते हुए पदों की संख्या घटाकर 11 हजार 259 कर दी.
वहीं, राज्य सरकार ने 2016 में 4 हजार 514 पदों को मेडिकल विभाग के बताते हुए फिर से भर्ती निकाल दी. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर सरकार ने भर्ती विज्ञापन वापस लेते हुए 30 मई 2018 को छह हजार 35 पदों पर भर्ती निकाली.