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आरोपी को जमानत, दो करोड़ रुपए के स्रोत की जांच करे आयकर विभाग : राजस्थान हाईकोर्ट - kidnape and rape

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो करोड़ रुपए की धोखाधडी के मामले में सुनवाई की जिसमें आरोपी को जमानत देते हुए मुख्य आयकर आयुक्त को स्रोत की जांच करने के आदेश दिए हैं. वहीं जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है.

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

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Published : Oct 19, 2019, 10:26 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो करोड़ रुपए की धोखाधडी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी. वहीं हाईकोर्ट ने मुख्य आयकर आयुक्त को कहा है कि वह शिकायतकर्ता की ओर से आरोपी पक्ष को नकद दिए दो करोड़ रुपए के स्रोत की जांच करे. वहीं अदालत ने मुख्य आयुक्त को तीन माह में जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.

न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश अनुराग की ओर से दायर जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिए. जमानत अर्जी में अधिवक्ता अनिल उपमन ने अदालत को बताया कि अन्तराम और कमलेश ने गत दो अगस्त को याचिकाकर्ता सहित अन्य के खिलाफ सरकारी नौकरी और टेंडर दिलाने के नाम पर दो करोड़ रुपए नकद लेने का आरोप लगाते हुए प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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रिपोर्ट में बताया गया हैं कि उन्हें अपने दोस्त राहुल के जरिए आरोपियों से जान पहचान हुई थी. आरोपियों ने पहले सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर दस लाख रुपए ले लिए और बाद में सरकारी टेंडर लेने के लिए समय-समय पर कुल दो करोड़ रुपए नकद परिवादियों से भी ले लिए. जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने परिवादियों से दो करोड़ रुपए नहीं लिए हैं. इस पर अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करते हुए आयकर विभाग को दो करोड़ रुपए के स्रोत की जांच के आदेश दिए हैं.

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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

वहीं जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई है. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामस्वरूप जाट को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि मनोहरपुर थाना इलाका निवासी 17 साल की पीड़िता 11 जुलाई 2018 की रात घर में बनी हौद में पानी भरने गई थी. यहां से अभियुक्त उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया. अभियुक्त ने उसे शाहपुरा स्थित होटल में रखा और बाद में मकराना ले गया. इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर अदालत ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.

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