जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने इनामी अपराधी पपला गुर्जर के नाम से फेसबुक आईडी चलाने और वसूली के मामले में 20 साल के युवा आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश अरबाज की ओर से दायर अर्जी पर दिए.
अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजकल के युवा गैंगस्टर से प्रभावित हो रहे हैं. उनमें गैंगस्टर्स को ऑनलाइन लाइक करना और फॉलो करना बढ़ रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है. जमानत अर्जी में कहा गया कि वह 20 साल का कॉलेज जाने वाला युवा है. जिसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है. उसने किसी से कोई वसूली भी नहीं की है.