जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के सदर फतहपुर के थानाधिकारी और कॉन्स्टेबल की हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया . जिसमें आरोपी रामपाल की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
जमानत अर्जी में कहा गया कि प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है. जिसमें याचिकाकर्ता पर गोली चलाने का आरोप नहीं है. इसके अलावा प्रकरण के सह आरोपी आमिर को जमानत मिल चुकी है. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है. इसके अलावा उसके कब्जे से देशी कट्टा भी बरामद हुआ है.