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पत्नी और 21 माह के बेटे की हत्या के आरोपी रोहित तिवारी की जमानत अर्जी खारिज

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Published : Jul 23, 2020, 7:20 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रोहित तिवारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.

Bail application of accused dismissed, आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रताप नगर थाना इलाके में पत्नी और 21 माह के बेटे की हत्या के आरोपी रोहित तिवारी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रोहित तिवारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.

जमानत अर्जी में कहा गया है कि उस पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप नहीं है. इसके अलावा गत जनवरी माह में घटना घटित होते समय वह अपने ऑफिस में मौजूद था. उसने प्रकरण में खुद ही पुलिस को पत्नी की हत्या और बेटे के अपहरण होने को लेकर रिपोर्ट दी थी. वहीं किसी भी गवाह ने उसके खिलाफ बयान नहीं दिए हैं. इसके अलावा पुलिस की ओर से प्रकरण में जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है. जिसमें हत्या का आरोपी सौरभ को माना गया है.

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील शेर सिंह महला ने कहा कि आरोपी दूसरी शादी करने के लिए अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता था. जिसके चलते उसने अपने साथी सौरभ को पत्नी की हत्या की सुपारी दी थी. पुलिस ने एडवांस के तौर पर सौरभ को दिए 10 हजार भी बरामद किए हैं.

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वहीं जिस होटल में बैठकर साजिश की गई, वहां के वेटर ने दोनों की पहचान की है. ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जाए इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

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