जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रताप नगर थाना इलाके में पत्नी और 21 माह के बेटे की हत्या के आरोपी रोहित तिवारी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश रोहित तिवारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
जमानत अर्जी में कहा गया है कि उस पर सीधे तौर पर हत्या का आरोप नहीं है. इसके अलावा गत जनवरी माह में घटना घटित होते समय वह अपने ऑफिस में मौजूद था. उसने प्रकरण में खुद ही पुलिस को पत्नी की हत्या और बेटे के अपहरण होने को लेकर रिपोर्ट दी थी. वहीं किसी भी गवाह ने उसके खिलाफ बयान नहीं दिए हैं. इसके अलावा पुलिस की ओर से प्रकरण में जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है. जिसमें हत्या का आरोपी सौरभ को माना गया है.