जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐप के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर मई 2018 (High Court on honeytrap and murder case) में युवक दुष्यंत शर्मा की हत्या करने की आरोपी प्रिया सेठ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस पंकज भंडारी ने यह आदेश दिए.
प्रिया के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी महिला चार साल से जेल में है. मामले के सह आरोपी को जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा ट्रायल में समय लगेगा. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसके विरोध में सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी प्रिया ने ही ऐप के जरिए दुष्यंत को हनीट्रैप में फंसाया था. उसने फोन कर दुष्यंत को फ्लैट पर बुलाया था. जिस फ्लैट पर युवक की हत्या हुई थी, वह प्रिया ने ही किराए पर लिया था. इसके अलावा मामले में कुल 44 गवाह हैं, जिनमें से 40 की गवाही हो चुकी है और कुछ दिन में ही फैसला हो जाएगा.