जयपुर. सिलिकोसिस व्यक्तियों और उनके परिवारों को आस्था कार्डधारी और बीपीएल परिवारों के समान समस्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा. स्वायत्त शासन विभाग की ओर से प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को ये निर्देश दिए गए हैं. विभाग ने आदेशों में राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति 2019 का हवाला दिया है.
राज्य में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवार के पुनर्वास के लिए 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति 2019 जारी की गई थी. स्वायत्त शासन विभाग में इस नीति में तय किये गए प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के सभी नगरीय निकाय को निर्देश दिए हैं कि राज्य में सिलिकोसिस व्यक्तियों और उनके परिवारों को आस्था कार्ड धारी और बीपीएल परिवारों के समान समस्त योजनाओं से लाभान्वित किया जाए. विभाग के निदेशक दीपक नंदी द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ये नीति मंत्रिमंडल की आज्ञा 20 मई 2013 के अनुसार बनाई गई है.
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