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जयपुर ब्लास्ट: 9वें जिंदा बम को लेकर पूछताछ करेगी ATS, 5 आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया

2008 में जयपुर में 8 सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे. चांदपोल हनुमान मंदिर के पास दुकान नंबर 17 के सामने एक साइकिल पर 9वां बम जिंदा मिला, जिसे राजस्थान पुलिस की बीडीएस टीम ने डिफ्यूज किया था. कोतवाली थाने में 121/2008 मुकदमा दर्ज किया गया था. इस केस में 5 आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया गाया है.

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9वें जिंदा बम को लेकर पूछताछ करेगी ATS

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Published : Dec 27, 2019, 10:34 AM IST

Updated : Dec 27, 2019, 10:58 AM IST

जयपुर. जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में एक बार फिर से राजस्थान एटीएस की ओर से पांचों आरोपियों को जयपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है. जिसमें से शाहबाज अहमद को पुलिस कस्टडी में भेजा गया है. वहीं चार अन्य आरोपियों मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर रहमान और मोहम्मद सलमान को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.

9वें जिंदा बम को लेकर पूछताछ करेगी ATS

दरअसल जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में जिस नौवें बम को पुलिस ने डिफ्यूज किया था. उस प्रकरण में जांच के लिए राजस्थान एटीएस की ओर से पांचों आरोपियों को गुरुवार को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया.

बता दें, कि 13 मई 2008 को जयपुर में एक के बाद एक आठ सीरियल बम ब्लास्ट हुए, तो वहीं चांदपोल हनुमान मंदिर के पास दुकान नंबर 17 के सामने एक साइकिल पर नौवां बम जिंदा मिला, जिसे राजस्थान पुलिस की बीडीएस टीम की ओर से डिफ्यूज किया गया. जिसे लेकर कोतवाली थाने में 121/2008 मुकदमा दर्ज किया गया.

इस मुकदमे में रितेश की जांच पेंडिंग चल रही है और जांच को पूरा करने के लिए ही पांचों आरोपियों को जयपुर सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है. जल्द ही एटीएस पूरे प्रकरण में जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी.

यह है मुकदमा नंबर 121/2008

13 मई 2008 को चांदपोल हनुमान मंदिर के पास दुकान नंबर 17 के सामने नई रेंजर साइकिल पर बैग रखा हुआ पाया गया. जयपुर ग्रामीण एसपी ने साइकिल पर बैग रखा देखा, जिस पर तत्काल भीड़ को हटाया गया और कॉन्स्टेबल हनुमान सहाय की ड्यूटी निगरानी पर लगाई गई. सूचना पर मौके पर पहुंची बीडीएस टीम ने नौवें बम को डिफ्यूज किया.

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इसके बाद जयपुर ग्रामीण एसपी के गनमैन कॉन्स्टेबल हनुमान सहाय की ओर से कोतवाली थाने में 121/2008 मुकदमा दर्ज करवाया गया. जिसकी जांच एटीएस की ओर से की जा रही है. मुकदमे के तहत सभी आरोपियों पर धारा 307, 124-ए, 120-बी, विस्फोटक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने की धाराएं लगाई गई हैं.

Last Updated : Dec 27, 2019, 10:58 AM IST

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