जयपुर.मालपुरा नगर पालिका चेयरमैन सोनिया सोनी को पद के दुरुपयोग मामले में (Asha Nama became acting president) सस्पेंड करने के बाद अब उनकी जगह अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) से ही आशा नामा को अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा है. स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए आशा नामा को आगामी 60 दिन या फिर राज्य सरकार की ओर से कोई अन्य आदेश जारी होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है.
मालपुरा नगर पालिका में 12 जनवरी 2022 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक ठेकेदार की ओर से दी गई शिकायत के बाद कार्रवाई की थी. इसमें टीम ने एक दलाल और संविदा पर लगे कनिष्ठ अभियंता को गिरफ्तार किया था. इस मामले में पालिका अध्यक्ष के पति को भी दोषी माना गया था. जिस पर पालिका अध्यक्ष पति की उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है.
हालांकि अजमेर के क्षेत्रीय उप निदेशक की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच रिपोर्ट और दस्तावेज के अनुसार पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी के खिलाफ की गई जांच में उनके पति को दोषी माना है. ऐसे में राज्य सरकार की ओर से पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी के खिलाफ न्यायिक जांच करवाने का फैसला लिया गया. यही नहीं पद पर रहते हुए न्यायिक जांच में व्यवधान की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 (10) और धारा 39 (6) के तहत पालिका अध्यक्ष को वार्ड नम्बर 19 के पार्षद और अध्यक्ष पद से निलंबित किया गया. हालांकि उस वक्त सोनिया सोनी कोर्ट से स्टे ले आई. लेकिन अब स्टे खारिज होने के बाद उन्हें दोबारा निलंबित कर दिया गया है.
पढ़ेंःMalpura Municipality: आशा नामा को मिला मालपुरा नगर पालिका का कार्यभार, आगामी 60 दिनों तक रहेंगी कार्यवाहक अध्यक्ष
वहीं मालपुरा नगरपालिका का काम बाधित ना हो इसे ध्यान में रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वार्ड 21 की सदस्य आशा नामा को कार्यवाहक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है. नगरपालिका मालपुरा में अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित है. इसे ध्यान में रखते हुए आशा नामा को कार्यभार सौंपा गया है. नामा को आगामी 60 दिन या फिर राज्य सरकार की ओर से जारी अन्य किसी आदेश में जो भी पहले हो तक के लिए अधिकृत किया गया है.