जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने रामनिवास बाग में मसाला चौक (Ram Niwas Bagh Masala Chowk case) बनाए जाने के खिलाफ दायर आवमानना याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, जेडीए और याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी की गई.जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश अश्विनी तिवाड़ी की अवमानना याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनंत कासलीवाल ने कहा कि रामनिवास बाग में चिल्ड्रन पार्क की जगह पर मसाला चौक बनाया गया है. इसमें अदालती निर्देशों का उल्लंघन हुआ है. हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस आरएस वर्मा की याचिका पर सभी उद्यानों में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया था, लेकिन बच्चों के पार्क की जमीन पर मसाला चौक बनाकर वहां पर अब व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जो अदालती आदेशों की अवमानना है.